जौनपुर। मीरगंज व थाना बरसठी पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में घायल एक गौ-तस्कर दो अन्य सहयोगी तस्कर के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से तमंचा कारतूस, स्कार्पियों वाहन, तीन गौवंश व नगदी रूपए भी बरामद किए गए हैं।
थानाध्यक्ष मीरगंज मय पुलिस टीम बंधबा बाजार बरसठी मोड़ तिराहा के पास रात्रि में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहें थें कि उसी बीच एक सफेद रंग की स्कार्पियों कुंवर तिराहे की तरफ से तेज गति से बंधवा तिराहे की तरफ आते दिखाई दी। संदिग्ध प्रतीत होने पर टार्च की रोशनी से रोकने का इशारा किया गया कि उक्त स्कार्पियों का चालक द्वारा तेज गति से बरसठी की तरफ भागने लगा। जिसकी सूटना आर.टी सेट से कन्ट्रोल रुम व थाना बरसठी दी गई। प्रभारी निरीक्षक बरसठी मय हमराह द्वारा बताया गया कि बरसठी बंधवा रोड पर घेराबन्दी की गई है कि स्कार्पियों पुलिस बल को देखकर पुनः बंधवा की ओर जा रहा है। सूचना पर बिलरा मोड के पहले थानाध्यक्ष मीरगंज मय फोर्स के घेरा बन्दी करते हुए उक्त वाहन का इन्तजार करने लगे कि कुछ समय बाद एक वाहन आता हुआ दिखाई दिया कि अपने को घिरा पाकर वाहन में बैठे चालक द्वारा अपने स्कार्पियो वाहन को दाहिनी तरफ पाण्डेय का तरवाँ (पोखरा) सेमरहो की तरफ मोड दिया।
चालक के बगल में बैठे एक व्यक्ति ने उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। थानाध्यक्ष मीगंज ने आत्मरक्षार्थ फायर किया जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। इसी बीच प्रभारी निरीक्षक बरसठी मय हमराह के आ गये। जहाँ पर अन्य फोर्स के साथ घेराबन्दी करते हुए दो अन्य व्यक्तियो को प्रभारी निरीक्षक बरसठी व अन्य फोर्स की सहायता से पकड लिया गया। घायल व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मनीष उर्फ मिन्टू पुत्र शिवलाल यादव निवासी कैथा उर्फ टडिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली बताया व अन्य पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो दूसरे ने अपना नाम सद्दाम हुसैन व तीसरा व्यक्ति जो अपने को चालक चन्द्रशेखर टडिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली बताया। पुलिस ने सभी से भागने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग गौ तस्करी करके बिहार में गोवध के लिए ले जाते हैं। आज भी इस स्कार्पियो में तीन बछडे गोवंश को गोवध के लिए बिहार ले जा रहे थे। मौके पर स्कार्पियों में तीन राशि गोवंश बछडा जिनको क्रूरता पूर्वक रस्सी से मुँह व पैर बाँधकर रखा गया है। तमंचा कारतूस व नकदी बरामद हुई। पुलिस ने घायल तस्कर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर तीनों के विरुद्ध धारा 109(1) बीएनएस व 3/5,/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर लिया गया है।
फॉलो करें